भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली एक बड़ी आबादी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन सुविधा का लाभ उठाती है। इन लोगों के लिए, भारत सरकार राशन कार्ड जारी करती है, ताकि गरीब लोगों के बीच राशन को व्यवस्थित रूप से वितरित किया जा सके। राशन लेने के अलावा कई अन्य जगहों पर भी राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है। वहीं कई अपात्र लोग भी हैं
जो राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में सरकार ने इन लोगों के लिए कई नियम बनाए हैं, ताकि गलती से भी कोई अपात्र व्यक्ति राशन की सुविधा का लाभ न उठा सके. अगर आप राशन कार्ड की मदद से गलत तरीके से राशन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

कोरोना महामारी के बाद राशन कार्ड से जुड़े फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए हैं। देश में कई ऐसे लोग हैं जो पात्र न होने के बाद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का गलत फायदा उठा रहे हैं.
ऐसे में सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर उनका राशन कार्ड रद्द करने की योजना बना रही है. सरकार ने बताया है कि जिनके पास 100 वर्ग मीटर का प्लॉट, ट्रैक्टर, चौपहिया वाहन, गांव में 2 लाख की आय या शहरों में 3 लाख की आय है या उनके घरों में एसी लगा है.
उन अपात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड सरेंडर कर दिया जाएगा। अगर ये लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं। ऐसे में सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा राशन की सुविधा का गलत तरीके से लाभ उठा रहे अपात्र लोगों से भी अधिकारी वसूली कर सकते हैं
रवि कुमार गुप्ता/बलरामपुर:
उत्तर प्रदेश सरकार अवैध रूप से सरकारी राशन लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। बलरामपुर जिले की तीन तहसील क्षेत्रों की 801 ग्राम पंचायतों में टोली वार दुग्गी मुनादी संचालित की जा रही है. दुग्गी मुनादी में लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि जिन अपात्र व्यक्तियों ने राशन कार्ड बनवाकर अनुचित लाभ उठाया है, वे राशन कार्ड सरेंडर कर दें. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो दोषी पाए जाने पर कानूनी तरीके से वसूली की जाएगी।
सरकारी राशन लेने के लिए अपात्र
यदि कोई परिवार आयकर दाता है, किसी के पास चार पहिया वाहन, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला हार्वेस्टर, एयर कंडीशन, 05 kW या उससे अधिक का जनरेटर सेट, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, सरकारी लाभ जैसे पेंशनभोगी, संविदा नौकरी, ऐसे व्यक्ति सरकारी राशन लेने के लिए अपात्र हैं।
अपात्र पाये जाने पर होगी कार्रवाई
सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए रू. 24 रुपये प्रति किलो गेहूं, रु. सभी अपात्र व्यक्तियों से 32 रुपये प्रति किलो चावल, खाद्य तेल, चना और नमक बाजार दर पर दिया जायेगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
गांवों में हो रहा सत्यापन जिले में 3 लाख 48 पात्र परिवार और अंत्योदय के 36 हजार 78 हितग्राही हैं। अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने बताया कि कोटेदारों के माध्यम से दुग्गी-मुनादी बनाई जा रही है. इसके साथ ही सत्यापन टीम गांवों में पहुंच रही है, जो ग्राम प्रधानों की मदद से अपात्रों की पहचान कर उनका कार्ड रद्द कर रही है.
Check list | Link-1 |
Check list 2022 | Link-1Link-2 |
Official Website | Click Here |
Join Our Telegram | Click Here |