पटना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों (सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी) में 4 जनवरी तक 7052 पदों पर बहाली का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अवमानना मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि निर्धारित तिथि तक बहाली नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय बलों में 62390 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए 21 जनवरी 2015 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था।
आवेदकों की ओर से पेश अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने अदालत को बताया कि 5 अप्रैल 2018 को अदालत ने केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को 30 दिनों के
भीतर आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार करने और उन्हें कांस्टेबल के पद पर बहाल करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला किया.
इस फैसले को केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभी तक कोई मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है।
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